फिंगेश्वर। सबमर्सिबल पंप चोरी मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी गणेश साहू पिता स्व0 अल्कुराम साहू उम्र 40 साल साकिन परसदाकला थाना फिंगेश्वंर जिला गरियाबंद छग0 थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम खुडसा के शासकीय गौठान मे लगे सबमर्सिबल पंप किमती 15,000 रूपये को कोई निकालकर ले गया है। मामले में प्रथम दृष्टिया चोरी करना पाये जाने से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 206/2025 धारा 303(2) भारतीय न्याय सहिंता-2023 कायम कर विवेचना मे लिया गया।
सबमर्सिबल पंप चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार
प्रकरण में दौरान विवेचना के संदेही खोमेश्वर उर्फ डोमेश्वर नेताम व धन्नू अड़वंशी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पुछताछ किया गया। जो संदेही आरोपियों के द्वारा शासकीय गौठान मे लगे सब मर्सिबल पंप को चोरी करना स्वीकार करने पर गवाहो की उपस्थिति मे चोरी के सबमर्सिबल पंप को छुपाकर रखना बताया गया। आरोपियों के निशानदेही पर गवाहो की उपस्थिति मे सब मर्सिबल पंप को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।
दोनो आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आरोपी 01) खोमेश्वर उर्फ डोमेश्वर नेताम पिता सलदू नेताम उम्र 23 वर्ष 02) धन्नू अड़वंशी पिता संतोष अड़वंशी उम्र 25 वर्ष साकिनान खुड़सा थाना फिंगेश्वर जिला गरियाबंद छ0ग0 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरास में भेजा गया। आरोपी खोमेश्वर उर्फ डोमेश्वर नेताम चोरी के आदतन अपराधी है। जिसके विरूद्ध थाना फिंगेश्वर में वर्ष 2022 में चोरी के अपराध क्रमांक 296/2022 धारा 457,380 भादवि0 का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की गई थी।