गरियाबंद : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़ित जितेन्द्र कुमार जगत पिता कोमल साय जगत उम्र 22 साल साकिन साल्हेभाटा थाना मैनपुर दिनांक 02.10 2022 को अपने मोसा० क्रमांक सीजी 23 जे 4871 से अपने गांव साल्हेभाठा से जतमई मंदिर दर्शन करने जा रहा था कि दबनई जाने वाले रास्ते के पास स्कुटी क्रमांक सीजी 23 जे 7518 के पास खड़े तीन अज्ञात व्यक्ति पीड़ित को अपने स्कुटी में पेट्रोल खतम हो गया है पेट्रोल लेने आगे तक जाना है कहकर लिफ्ट मांगे जिससे पीड़ित द्वारा लिफ्ट दिया गया कुछ दूर जाने के बाद पीड़ित के साथ पिछे बैठा व्यक्ति आगे रास्ते में पीड़ित को चाकु देखाकर गाड़ी रोकने के लिये कहने लगा जिससे पीड़ित द्वारा मोसा० रोकने पर स्कुटी में सवार दो अन्य व्यक्ति पास आये व तीनो मिलकर पीड़ित को जंगल की ओर ले गये तीनो व्यक्ति द्वारा एक राय होकर पीड़ित से मारपीट किये पीड़ित का जिओ कंपनी का मोबा. नं. 62637,04267 लगा हुआ किमती 5000 रूपये नगदी रकम 500 रूपये व पीड़ित का मोसा० क्रमांक सीजी 23 जे 4871 किमती 40000 रूपये कुल जुमला किमती 45500 रूपये को लूट कर जंगल की ओर भाग गये कि रिपोर्ट पर थाना मैनपुर अज्ञात आरोपीयों के विरूद्ध अपराध क्र. 90/22 धारा 394, 34 भादवि. कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया कि गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक श्री जे०आर० ठाकुर के दिशा-निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश सिंह के मार्गदर्शन, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मैनपुर अनुज कुमार के नेतृत्व में थाना मैनपुर स्टाफ के द्वारा अज्ञात आरोपी पतासाजी पर रवाना हुआ था पतासाजी दौरान संदेही 01. देवीराम पाण्डे पिता अर्जुन पाण्डे उम्र 18 साल साकिन बेगरपाला थाना मैनपुर जिला गरियाबंद (छ.ग.) 02. हरिश सिन्हा पिता हिरालाल सिन्हा उम्र 19 साल साकिन सीविल लाईन गरियाबंद थाना / जिला गरियाबंद (छ. ग.) 03. नाबालिक बालक उम्र 16 साल को गांव बेगरपाला में पाये जाने पर पुलिस अभिरक्षा में लेकर घटना के संबंध में पुछताछ किये तीनो संहेहियों द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुये अपराध में प्रयुक्त हथियार व लूट कि संपत्ति पेश किये जाने पर आरोपीयों को कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। बरामद सम्पत्ति
विधि से संघर्षरत बालक के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कुटी क्रमांक सीजी 23 जे 7518, व लूट का वाहन एचएफ डिलक्स मोटरसायकल क्रमांक सीजी 23 जे 4871
आरोपी देवीसिंह के कब्जे से लूट का 500 रूपये नगदी रकम व मोबाईल, व बेल्ट घटना में प्रयुक्त 03. आरोपी हरिश सिन्हा घटना में प्रयुक्त हथियार एयर पिस्टल व प्रार्थी से लूटा हुआ मोबाईल फोन लोहे का चाकु हुए बरामद।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी के सउनि यदुराज ठाकुर, थनवार ध्रुव प्रधान आर. रंजित साहु, संतोष ठाकुर एवं आरक्षक संजय सुर्यवंशी, दिनेश कोसले, किशोर साहु, चमन करें, कोमल सोनकर , दीपक साहु की सराहनीय भूमिका रही। थाना मैनपुर के लूट के प्रकरण के गिरफ्तार आरोपी हरिश सिन्हा दिनांक 01.10.2022 को कचना ध्रुवा मंदिर थाना पांण्डुका में भी लूट की घटना को अंजाम दिया था जिस संबंध में थाना पाण्डुका में अपराध क्रमांक 123/2022 धारा 392 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध है हरिश सिन्हा को उक्त प्रकरण में भी औपचारिक गिरफ्तारी किया जावेगा ।
पिस्टल चाकू दिखाकर लूटपाट करने वाले तीन आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे
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