पशु क्रूरता करने वाले दो आरोपियों के ख़िलाफ़ पशु क्रूरता अधिनियम एवं BNS के तहत की गई कार्यवाही
गरियाबंद। cmo नगर पंचायत कोपरा थाना पांडुका जिला गरियाबंद आकर रिपोर्ट दर्ज करवाये कि दिनांक 02.02.2025 से 07. 03.2025 तक कुल 19 मवेशीयों की मौत हुई है।जिसके खानपान एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी शिवबाबा कोपेश्वर नाथ संस्था के अध्यक्ष मनोज साहू एवं देखरेखकर्ता(संयोजक) हलधरनाथ गोस्वामी की थी।
उक्त व्यक्तियों के लापरवाही पूर्वक कृत्य एवं कृषक पशुओं को समय पर खाना न देने कारण , मवेशियों की विगत एक माह में असमय मृत्यु हई है।
Cmo नगर पंचायत कोपरा के आवेदन पर से थाना पांडुका में आरोपीगण मनोज कुमार साहू एवं हलधरनाथ गोस्वामी के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम 1960 एवं BNS के सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की जा रहीं है। साथ ही आरोपीगण के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है।