गरियाबंद। उमनि / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गरियाबंद अमित तुकाराम कांबले के निर्देश एवं अति0 पुलिस अधीक्षक डी सी पटेल के मार्गदर्शन व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मैनपुर बाजी लाल सिंह के मार्गदर्शन में नशे के विरूद्ध जागरूकता अभियान चलाते हुए अवैध गांजा, अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरूध्द कार्यवाही करने हेतु सभी थाना / चौकी प्रभारीयों को निर्देशित किया गया था।
इसी दौरान थाना देवभोग को जरिये मुखबिर से सूचना मिला कि 02 व्यक्ति मो०सा०CG04LQ-1289 में 02 सफेद रंग की थैला में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर ग्राम जुनागढ(उड़ीसा) से ग्राम खुटगांव(छ0ग0) की ओर लेकर आ रहे है कि मुखबिर सूचना से रेड कार्यवाही हेतु थाने से टीम गठित कर मूवी द्वारा बताए गए स्थान पर जाकर संदेही मोटरसाइकिल को रुकवा कर चेकिंग कर रहे थे दौरान चेकिंग के मुखबीर के बताये अनुसार उड़ीसा की ओर से दो व्यक्ति मोसा0 क्रमांक CG04LQ-1289 मे बैठकर आये जो दो सफेद रंग की प्लास्टिक थैला रखे थे जिन्हे रोककर नाम पता पुछने पर मोसा0 का चालक अपना नाम कन्हई माझी पिता करना माझी उम्र 30 वर्ष तथा पीछे बैठा व्यक्ति अपना नाम सरोज बंदीछोर पिता धनीराम बंदीछोर उम्र 29 वर्ष साकिनान सीनापाली थाना सीनापाली जिला नुवापाड़ा (उड़िसा) का रहने वाला बताये
गवाहो की उपस्थिति में संदेहियो का तलाशी लिया गया जो तलाशी पर संदेही कन्हई माझी के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक के थैला में व संदेही सरोज बंदीछोर के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक के थैला में मादक पदार्थ वजन 03 किलोग्राम कीमती 30,000 रू का होना पाया गया साथ ही एक मोसा0 हिरो ग्लेमर क्रमांक CG04LQ-1289 किमती 40,000 रूपये तथा संदेही सरोज बंदीछोर के कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक थैला मे 03 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा किमती 30,000 रूपये को समक्ष गवाहन के जप्त कर मौके पर शीलबंद किया गया। आरोपी कन्हई माझी एवं सरोज बंदीछोर का कृत्य धारा 20(ख) नारकोटिक एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी देवभोग एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी का कार्य सराहनी रहा।