गरियाबंद। केदार कश्यप वनमंत्री वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग छ.ग. शासन, सुधीर अग्रवाल प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) रायपुर छत्तीसगढ़, सहायक संचालक तौरेंगा उ.सी. टा.रि. गरियाबंद जगदीश प्रसाद दरों एवं गोपाल सिंह कश्यप सहायक संचालक उदंती, एण्टी पोचिंग टीम नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र तौरेंगा (बफर) को प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर वनक्षेत्र परिसर गाजीमुड़ा, कक्ष क्रमांक 1192 में किये गये अवैध शिकार वन्यप्राणी कोटरी के मास एवं अपराध में प्रयोग किये गये जाल, फंदा एवं अन्य सामाग्रियों को वन विभाग के संयुक्त टीम द्वारा अपराधियों के घरों में सर्च वारंट जारी करते हुए जप्त किया गया। अवैध शिकार में लिप्त 2 आरोपियों रोशन लाल पिता सोनाराम मण्डावी, जाति गोंड़, उम्र 50 वर्ष, ग्राम गरीबा, तह. मैनपुर, थाना शोभा, जिला गरियाबंद (छ.ग.) और अर्जुन सिंह पिता मेहत्तर मरकाम, जाति गोंड़, उम्र 49, ग्राम गरीबा, तह. मैनपुर, थाना शोभा, जिला गरियाबंद (छ.ग.) को 04/04/2025 को पकड़ा गया। विभागीय कार्यवाही करते हुये वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9,27(1),29,31,39, 49,50,51,52 के तहत् वन अपराध दर्ज कर न्यायालय के समक्ष दिनांक 05/04/2025 को प्रस्तुत किया गया।
आरोपियों के घर से कोटरी का मांस, पेंगोलिन शल्क, फंदे, कोटरी को काटने में उपयोग की गयी कुल्हाड़ी जप्त की गयी। आरोपी रोशन लाल को 04/04/2025 को क्राइम सीन पर ले जाकर क्राइम सीन रीक्रिएट किया गया एवं निशानदेही पर अपराध में प्रयोग फंदा एवं कुल्हाड़ी जप्त की गयी. वन अपराध में संलिप्त अन्य आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।
उपरोक्तानुसार विभागीय कार्यवाही में केजूराम कोरचे, वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र अधिकारी तौरेंगा (बफर), गौरीशंकर भोई, उपवनक्षेत्रपाल सहायक परिक्षेत्र अधिकारी गाजीमुड़ा, राकेश सिंह परिहार, उपवनक्षेत्रपाल, श्रीमती रिकी जोशी वन रक्षक, तुकेश्वर यदु, वनरक्षक, उदेराम यादव वनचौंकीदार एवं अन्य वन कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का विशेष सहयोग रहा।